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आज कसौली कोर्ट में हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और सिंगर रॉकी मित्तल के गैंगरेप केस की सुनवाई

 

  • पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दायर की, कहा—रेप के साक्ष्य नहीं मिले, पीड़िता के बयान आज दर्ज होंगे।
  • पीड़िता पर पंचकूला में हनीट्रैप का केस दर्ज, गिरफ्तार भी हो चुकी है।


Court Hearing: हरियाणा भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और सिंगर रॉकी मित्तल के खिलाफ दर्ज गैंगरेप केस में आज हिमाचल प्रदेश के कसौली कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई 18 फरवरी को हुई थी, जिसमें कोर्ट ने पीड़ित महिला को नोटिस जारी कर 6 मार्च को पेश होने के निर्देश दिए थे। आज अदालत में महिला के बयान दर्ज किए जाएंगे, जिसके आधार पर कोर्ट यह तय करेगा कि पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार किया जाए या नहीं।

गौरतलब है कि कसौली पुलिस पहले ही इस केस में क्लोजर रिपोर्ट दायर कर चुकी है, जिसमें कहा गया है कि जांच के दौरान रेप के कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं मिले। पुलिस ने 18 लोगों के बयान दर्ज किए और घटना स्थल होटल से भी सबूत जुटाने की कोशिश की, लेकिन महिला द्वारा डेढ़ साल बाद आरोप लगाए जाने के कारण कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिले। पुलिस के अनुसार, होटल से सीसीटीवी फुटेज, शराब के गिलास और बेडशीट जैसे सबूत नहीं मिल सके। इसके अलावा, महिला ने अपना मेडिकल टेस्ट करवाने से भी इनकार कर दिया था।

यह मामला 13 दिसंबर 2024 को दर्ज हुआ था, जब पीड़िता ने सोलन जिले के कसौली पुलिस थाने में भाजपा नेता मोहन लाल बड़ौली और सिंगर रॉकी मित्तल के खिलाफ IPC की धारा 376D के तहत एफआईआर करवाई थी। महिला ने आरोप लगाया कि वह अपनी सहेली और बॉस अमित बिंदल के साथ कसौली घूमने गई थी, जहां होटल रोज कॉमन में बड़ौली और रॉकी ने उसे जबरन शराब पिलाकर गैंगरेप किया। इसके बाद उसे धमकियां भी दी गईं और बाद में पंचकूला बुलाकर झूठे केस में फंसाने की कोशिश की गई।

इस बीच, पंचकूला में पीड़िता, उसकी सहेली और भाजपा नेता अमित बिंदल के खिलाफ हनीट्रैप का केस दर्ज हो चुका है, जिसके चलते पीड़िता को गिरफ्तार भी किया गया था। ऐसे में अब सभी की निगाहें कसौली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट पर टिकी हैं कि क्या कोर्ट इसे स्वीकार करता है या आगे जांच के आदेश देता है।