Follow Us:

अजमेर ब्लास्ट केस: कोर्ट ने दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा

समाचार फर्स्ट डेस्क |

जयपुर की विशेष अदालत ने अजमेर बम बलास्ट मामले में दो दोषियों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है। मामले में दोषी करार दिए गए RSS के नेता देवेंद्र गुप्ता और भावेश पटेल को आजीवन कारावास की सजा हुई है, जबकि तीसरे दोषी सुनील जोशी की पहले मौत हो चुकी है।

इससे पहले, जब 16 मार्च को विशेष अदालत में ये मामला आया था, तो बचाव और अभियोजन पक्ष दोनों ने अभियुक्तों, दवेन्द्र गुप्ता और भावेश पटेल की सजा को लेकर अपनी अपनी दलीले अदालत के सामने पेश की थी। उस समय अदालत ने फैसला बुधवार 22 मार्च तक के लिए टाल दिया था, जिसे आज सुनाया गया।

वहीं इस मामले में बचाव पक्ष के वकील जेएस राणा ने कहा कि यह सजा संभावनाओं के आधार पर सुनाई गई है। हम इसे निश्चित रूप से चुनौती देंगे।

बता दें कि 11 अक्टूबर 2007 को अजमेर स्थित सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह परिसर में विस्फोट हुआ था जिसमें 3 श्रद्धालु मारे गए थे, जबकि 17 से अधिक घायल हुए थे। जांच के चलते बाद में इस मामले को लेकर 8 आरोपी न्यायिक हिरासत में थे।

बाद में जयपुर की नेशनल इंवेस्टीगेशन एजेंसी (एनआईए) की स्पेशल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए 3 लोगों भावेश पटेल, देवेंद्र गुप्ता तथा सुनील जोशी को दोषी ठहराया, जबकि 3 को बरी कर दिया था। वहीं आरोपियों में संदीप डांगे और रामचंद कलसारा भी शामिल हैं जो अभी तक फरार चल रहे हैं।