चारा घोटाला मामले से जुड़े देवघर कोषाघार केस में कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को साढ़े तीन साल की सजा का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने लालू यादव को 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही लालू यादव को बेल देने से भी इनकार किया है। जमानत के लिए अब लालू को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा।
क्या है केस?
-साल 1996 में रांची में मामला दर्ज हुआ, 21 साल तक चला केस।
-रांची में स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने 23 दिसंबर को लालू को केस नंबर 64ए/96 में दोषी पाया था
-चारा घोटाला केस 1996 में आया जब लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे।
-चारा घोटाला का केस चलने के बाद लालू को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा।
-बिहार के पशुपालन विभाग में फर्जी बिल से जिलों के कोषागार से लाखों का हुआ गबन
-1997 में 950 करोड़ की चारा घोटाला केस की जांच CBI को सौंपी।
-PAG, CAG की रिपोर्ट के बाद भी सरकार ट्रेचरी से फर्जी निकासी नहीं रोक पाई।
-23 दिसंबर को देवघर कोषाघार केस में कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया।