डेस्क। बीते सात साल में 8 लाख 81 हजार 254 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है। इस बात का तब पता चले जब सदन में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद ने एक सवाल का जवाब लिखित में दिया। इसमें सरकार ने संसद में बताया कि विदेश मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पिछले सात वर्षों में 30 सितंबर, 2021 तक 8,81,254 भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ दी।
पिछले पांच साल में 10645 लोगों ने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया है जिनमें 227 लोग अमेरिका से, 7782 लोग पाकिस्तान से, 795 लोग अफगानिस्तान से और 184 लोग बांग्लादेश से हैं।
तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के नेता कोठा प्रभाकर रेड्डी ने पूछा था कि क्या नागरिकता त्यागने के लिए 60 दिनों की अधिकतम सीमा के दौरान दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड करने का प्रावधान किया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा आठ के प्रावधानों के तहत नागरिकता नियम, 2009 के नियम 23 के साथ भारत की नागरिकता का त्याग किया जा सकता है। भारतीय नागरिकता के त्याग के लिए ऑनलाइन पोर्टल अगस्त, 2021 में सक्रिय किया है। नागरिकता समाप्त करने के आवेदनों की अंतिम प्रक्रिया ऑनलाइन नागरिकता मॉड्यूल के जरिये पूरी की जाती है।
Bhota Hospital Land Transfer: हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार राधास्वामी सत्संग व्यास अस्पताल भोटा की…
Mandi Literacy Committee: हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति ने शनिवार को शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय…
हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है,…
Priyanka Gandhi Wayanad victory: कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी जल्द ही हिमाचल प्रदेश के शिमला पहुंचेंगी।…
First Snowfall at Atal Tunnel: प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में 53 दिनों के लंबे…
Major Indian festivals 2025: साल 2024 अब समाप्ति के करीब है और कुछ ही दिनों…