सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मुंबई के डांस बारों क सशर्त खोलने की अनुमति दे दी है। शीर्ष अदालत ने डांस बारों के लिए समयसीमा भी निर्धारित की है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े फैसले में कहा कि रात 11.30 बजे तक ही डांस बार खुले रह सकेंगे। इसके अलावा अदालत ने अपने फैसले में कहा कि डांस बार के कस्टमर टिप तो दे सकेंगे, लेकिन नोट नहीं उछाल सकेंगे।
अदालत ने कहा कि डांस में अश्लीलता नहीं होनी चाहिए। साथ ही यह भी कहा कि डांस के बार के भीतर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में डांस बार के लाइसेंस एवं संचालन पर प्रतिबंध लगाने वाले 2016 के महाराष्ट्र कानून के कुछ प्रावधानों में संशोधन किया है। उच्चतम न्यायालय ने इस प्रावधान को भी रद्द कर दिया कि महाराष्ट्र में डांस बार धार्मिक स्थानों और शैक्षिक संस्थानों से एक किलोमीटर दूर होने चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार डांस बार में शराब परोसी जा सकेगी लेकिन बार एरिया डांस फ्लोर से अलग रखना होगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बार में अश्लील अंदाज में डांस नहीं करने की हिदायत भी दी है। आपको बता दें इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने राज्य सरकार के नए एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि समय के साथ अश्लीलता की परिभाषा भी बदल गई है और ऐसा लग रहा है कि मुंबई में मॉरल पुलिसिंग हो रही है।