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ह्यूमन ट्रैफिकिंग मामला: पंजाब-हरियाणा HC ने दलेर मेहंदी की 3 साल की सजा की रद्द

डेस्क |

पंजाब  के मशहूर गायक दलेर मेहंदी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. ह्यूमन ट्रैफिकिंग मामले में दलेर मेहंदी को 3 सालों की सजा सुनाई गई थी जिससे उन्हें निलंबित कर दिया गया है. सजा के खिलाफ दलेर मेहंदी ने हाई कोर्ट में जो अपील दाखिल की है उसे हाईकोर्ट की ओर से एडमिट कर लिया गया है.

बता दें कि 19 साल पुराने ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस में पटियाला की निचली अदालत ने दलेर मेहंदी को दोषी करार देते हुए 3 सालों की सजा सुनाई थी.

जिसके बाद दलेर मेंहदी ने इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में अपील की थी.  जिसके बाद आज उनके खिलाफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग मामले में उन्हें राहत मिल गई है. अब कोर्ट का आदेश आने के बाद दलेर मेंहदी की की जल्द ही जेल से रिहाई होगी…और आगे की कार्रवाई  पंजाब- हरियाणा हाईकोर्ट में चलती रहेगी.

ये था पूरा मामला…

19 साल पुराना यह मामला कबूतरबाजी यानी मानव तस्करी से जुड़ा हुआ है. दलेर महंदी के साथ-साथ इस मामले में उनके भाई शमशेर सिंह भी आरोपी थे. लेकिन साल 2017 में उनकी मौत हो गई थी. जिसके बाद साल 2018 में दलेर मेहंदी को इस मामले में दोषी करार देते हुए कोर्ट ने सजा सुनाई थी.