<p>केंद्र सरकार ने भारत में बिकने वाली सभी कारों और दो पहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद नेशनल इनफॉरमेटिक्स सेंटर (एनआईसी) ने सभी वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाने का फैसला लिया है। यह रोक दो मई से लागू की गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने यह कदम हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के चलते लिया है।</p>
<p>बताया जा रहा है कि अभी तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को वाहन के डाटा के साथ नहीं जोड़ा जा सका है। वाहन डेटाबेस के साथ रजिस्ट्रेशन प्लेट के इंटीग्रेशन को लेकर 4 अप्रैल को दिल्ली में परिवहन मंत्रालय की बैठक हुई थी। इस बैठक में सिक्योरिटी नंबर प्लेट को वाहन के डाटा के जोड़ने की बात कही गई थी लेकिन ये काम अभी तक नहीं किया गया, जिसके बाद वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई।</p>
<p>नियमों के मुताबिक 01 अप्रैल, 2019 से देश में चल रही सभी प्रकार के वाहनों पर टेंपर प्रूफ हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट यानि एचएसएनपी लगाना अनिवार्य है। इस प्लेट में इनबिल्ट सिक्योरिटी फीचर लगे हैं और पूरे देश में एक जैसी ही नंबर प्लेट लगेगी। सड़क परिवहन मंत्रालय ने 4 दिसंबर को 1 अप्रैल 2019 से सभी नए वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने की अधिसूचना जारी की थी। हालांकि सरकार के यह आदेश मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों पर लागू नहीं होगा, क्योंकि इन राज्यों के पास वाहन से अलग अपना सॉफ्टवेयर है।</p>
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