शिमला: हिमाचल प्रदेश में अब खनन गतिविधियों पर तीन नए शुल्क लागू किए जाएंगे। राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश गौण खनिज रियायत और खनिज अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण नियमों में संशोधन कर इन नए शुल्कों को अधिसूचित किया है। ये अधिसूचना शुक्रवार से प्रभावी हो गई है, जिससे रेत और बजरी की कीमतों में वृद्धि की संभावना है।
इसके अतिरिक्त, रॉयल्टी का 75% प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में देय होगा।
सरकारी भूमि पर खनन के लिए सर्फेस रेंट 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर
निर्धारित किया गया है।
खनन पट्टे के नवीकरण के लिए आवेदन फीस 25,000 रुपये तय की गई है। इसके अलावा, नदी तल और पहाड़ी क्षेत्रों में खनन की फीस और धरोहर राशि भी निर्धारित की गई है।
नए शुल्कों के लागू होने के बाद रेत और बजरी की कीमतों में वृद्धि हो सकती है। क्रशर संचालकों की मनमानी से निर्माण सामग्री के महंगे होने की संभावना है, जिससे आम लोगों पर आर्थिक बोझ पड़ सकता है।
राज्य सरकार द्वारा लगाए गए इन नए शुल्कों और उपकर से प्राप्त आय को दूध खरीद की गारंटी और ई-वाहनों को बढ़ावा देने पर खर्च किया जाएगा। इसके साथ ही, खनन गतिविधियों में वैज्ञानिक तकनीक और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी जाएगी।
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