<p>टैक्स स्लैब में राहत की उम्मीद पाले सैलरीड और मीडिल क्लास के लोगों को झटका लगा है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पूर्णकालिक बजट में टैक्स सीमा में कोई बदलाव नहीं किया है। टैक्स स्लैब पहले की तरह ही हैं। हालांकि, उन्होंने सैलरीड क्लास के मौजूदा टैक्स-स्लैब इनकम में से 40 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन जरूर दिया। यानी जितनी सैलरी पर टैक्स बनेगा, उसमें से 40 हजार घटाकर टैक्स देना होगा।</p>
<p>साथ ही, हाउस ऐंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर भी मामूली राहत का ऐलान किया गया। इसका 2.5 करोड़ सैलरीड और पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। सीनियर सिटिजन्स को अब सेक्शन 80डी के तहत 10 हजार की जगह 50 हजार रुपये तक की छूट दी गई।</p>
<p><span style=”color:#d35400″><strong>इनकम टैक्स स्लैब ( उम्र- 60 साल से कम) </strong></span></p>
<p>0 से 2.5 लाख रुपए ——– 0% …………<br />
2.5 लाख से 5 लाख———-5%………….<br />
5 लाख से 10 लाख———–20% ………..<br />
10 लाख से ऊपर————-30%………..</p>
<p><span style=”color:#d35400″><strong>इनकम टैक्स स्लैब (सीनियर सिटीजन 60-79 साल )</strong></span></p>
<p>0 से 3 लाख रुपए………….0%………………<br />
3 लाख से 5 लाख…………..5% ……………….<br />
5 लाख से 10 लाख…………..20%…………….<br />
10 लाख से ऊपर………….. 30%………………….<br />
<br />
<span style=”color:#d35400″><strong>इनकम टैक्स स्लैब (80 और उससे ज्यादा उम्र)</strong></span></p>
<p><br />
0 से 5 लाख……………………0% ………………<br />
5 लाख से 10 लाख…………20%……………..<br />
10 लाख से ऊपर…………….30%…………….</p>
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