<p>डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम के जेल में जाने के बाद अब विवादित धर्मगुरु राधे मां पर भी कोर्ट का डंडा चला है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कपूरथला पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि राधे मां के खिलाफ FIR दर्ज न करने की वजह पूछी है। कोर्ट ने SP कपूरथला को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है और पुलिस को आदेश दिए हैं कि 13 नवंबर से पहले अपना जवाब पेश करे।</p>
<p>बता दें कि पंजाब के फगवाड़ा निवासी सुरेंद्र मित्तल ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर राधे मां के खिलाफ मामला दर्ज कराने की अपील की थी। मित्तल ने कुछ महीने पहले राधे मां के खिलाफ पंजाब पुलिस को शिकायत दी थी कि राधे मां उसे रात को फोन करके परेशान करती है। फोन पर डरा-धमकाकर उसे अपने खिलाफ बोलने से रोकने की कोशिश कर रही है।</p>
<p>हाईकोर्ट ने पुलिस से जवाब मांगा है कि इस शिकायत पर आपराधिक मामला बनता है या नहीं। अगर आपराधिक मामला बनता है तो अब तक इस मामले में FIR दर्ज क्यों नहीं की गई।</p>
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