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डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 21 दिन के लिए पैरोल दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि राम रहीम को हत्या की साजिश रचने के आरोप में दोषी करार दिया गया है। इन मामलों में उप पर सह-अभियुक्तों के साथ साजिश रचने का आरोप था, इसलिए उसे हार्ड-कोर क्रिमिनल नहीं कहा जा सकता। जेल में राम रहीम के व्यवहार को देखते हुए और कानूनी राय लेने के बाद ही नियमों के आधार पर उसे पैरोल दी गई थी। इसलिए उसे पैरोल दिए जाने पर हाईकोर्ट को कोई ऐतराज नहीं है।
बता दें, हरियाणा सरकार ने गुरमीत राम रहीम को सात फरवरी से 27 फरवरी तक 21 दिनों की फरलो दी थी। इसके खिलाफ पटियाला एक शख्स ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि पंजाब चुनावों को प्रभावित करने के लिए राम रहीम को पैरोल दी गई है। राम रहीम एक संगीन अपराधी है इसलिए उसे दी गई पैरोल रद्द की जाए।