<p>लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानों को बंद करने के आदेश से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार किया है। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह राज्यों का नीतिगत मसला है और वे होम डिलिवरी या ऑनलाइन व्यवस्था कर रहे हैं।</p>
<p>फिलहाल दुकानों पर शराब बिकती रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने शराब की दुकानों को लेकर कोई भी आदेश जारी करने से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि होम डिलीवरी जैसी व्यवस्था पर राज्य सरकारें विचार करें।</p>
<p>बात दें कि याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि शराब की दुकानों में सामाजिक दूरी का पालन नहीं हो रहा है। दुकानें कम है और शराब खरीददार ज्यादा हैं। इनकी वजह से आम आदमी की जिंदगी को खतरे में नहीं डाला जा सकता। याचिका में कहा गया कि ये गाइडलाइन असंवैधानिक और शून्य है। सुप्रीम कोर्ट से सीधे संपर्क के जरिए शराब की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की गई।</p>
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