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शोपियां फायरिंग समेत इन अहम मामलों पर SC में आज होगी सुनवाई

<p>जम्&zwj;मू-कश्&zwj;मीर के शोपियां में फायरिंग, खतने की प्रथा समेत कई महत्&zwj;वपूर्ण मुद्दों पर आज सुप्रीम कोर्ट में फायरिंग होनी है। इनमें ज्&zwj;यादातर आम आदमी से जुड़े मुद्दे हैं। इसलिए लोगों की निगाहें आज सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही पर टिकी हुई हैं कोर्ट में इन मामलों पर होगी सुनवाई।</p>

<p><strong><span style=”color:#c0392b”>जम्&zwj;मू-कश्&zwj;मीर का शोपियां फायरिंग मामला</span></strong></p>

<p>जम्&zwj;मू-कश्&zwj;मीर के शेपियां फायरिंग मामले में राज्&zwj;य सरकार और सेना आमने-सामने नजर आ रही थी। पिछली सुनवाई के दौरान जम्मू-कश्मीर राज्य ने कहा था कि FIR पर जांच अनिश्चितकाल तक नहीं रोकी जा सकती। केंद्र ने कहा कि राज्य को सेना के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने का अधिकार नहीं है। मेजर आदित्य व अन्य सेनाकर्मियों के खिलाफ एफआइआर पर जांच पर रोक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट अब ये तय करेगा कि क्या एएफएसए की धारा सात के तहत सेना के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने से पहले केंद्र की इजाजत जरूरी है या नहीं?</p>

<p><span style=”color:#d35400″><strong>&nbsp;पत्थरबाजों से मुकदमा वापस लेने का केस</strong></span></p>

<p>आज जम्मू-कश्मीर में पत्थरबाजों से मुकदमा वापस लेने के मामले को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर राज्य सरकार के फैसले को चुनोती दी गई है। याचिका में आर्मी के लोगों पर एफआइआर दर्ज करने के मामले को भी उठाया गया।</p>

<p><span style=”color:#c0392b”><strong>खतने की प्रथा पर बवाल</strong></span></p>

<p>सुप्रीम कोर्ट आज दाऊदी बोहरा मुस्लिम समुदाय की नाबालिग लड़कियों के खतना की प्रथा को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर भी सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि धर्म के नाम पर कोई किसी महिला के यौन अंग कैसे छू सकता है। यौन अंगों को काटना महिलाओं की गरिमा और सम्मान के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने दाऊदी बोहरा मुस्लिम समाज में आम रिवाज के रूप में प्रचलित इस इस्&zwj;लामी प्रक्रिया पर रोक लगाने वाली याचिका पर केरल और तेलंगाना सरकारों को भी नोटिस जारी था।</p>

<p><span style=”color:#c0392b”><strong>मणिपुर फर्जी एनकाउंटर मामला</strong></span></p>

<p>मणिपुर फर्जी एनकाउंटर मामला में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई डायरेक्टर को तलब किया था। जांच की धीमी प्रगति से नाराज कोर्ट ने कहा हम एक टाइम लाइन चाहते है कि कब तक जांच पूरी होगी।</p>

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