उत्तर प्रदेश में छठे चरण के मतदान के बीच लगातार नई ख़बरें सामने आ रही है। इसी बीच खबर है कि कुशीनगर की फाजिलनगर विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे अशोक मौर्य के विरुद्ध विशुनपुरा थाने में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया। देर रात में ही पुलिस ने अशोक मौर्य को धारा 41(1) की नोटिस देते हुए उन्हें जनपद की सीमा के बाहर भेज दिया।
अशोक को सख्त हिदायत दी गई है कि चुनाव प्रकिया तक जनपद की सीमा में प्रवेश नहीं करेगें। एसपी सचिन्द्र पटेल ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि चुनाव प्रक्रिया तक वे जनपद की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे, इस संबंध में उन्हें कड़ी चेतावनी दी गई है। आरोप है कि गैर जिले के निवासी होने के बावजूद वे फाजिलनगर विधानसभा क्षेत्र में वाहनों के साथ घूम रहे थे। पैसा बांटने का भी आरोप लगाया जा रहा है। आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के तहत मतदान के 48 घंटे पूर्व विधानसभा क्षेत्र में बाहरी व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए।
इसके बाद भी अशोक अपने कुछ सहयोगियों और समर्थकों के साथ फाजिलनगर विधानसभा में घूम रहे थे। बताया जा रहा है कि उनके साथ 5 वाहन मिले तो कुछ लोग भी मिले। शाम को ऐसी शिकायत मिली थी कि प्रत्याशी के पुत्र द्वारा प्रचार किया जा रहा है और पैसा बांटा जा रहा है। इस आधार पर कार्रवाई की गई। गिरफ्तारी नहीं की गई, हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सामने आए तथ्यों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस बात की भी शिकायत मिली है कि उनके द्वारा प्रचार करते हुए पैसा बांटा जा रहा था। इसकी सत्यता भी पता की जा रही है।
वहीं, सपा प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि योगी सरकार लोकतंत्र को कुचलने और उत्पीड़न करने का काम कर रही है। मेरे पुत्र अशोक मौर्य को अनावश्यक थाने में बिठाकर मानसिक उत्पीड़न करने और मेरे चुनाव प्रभावित करने का काम किया जा रहा है। गांव भ्रमण और पैसा बांटने का आरोप लगानाभी सत्ता पक्ष की ही साजिश है। वह किसी काम से कहीं और जा रहे थे, जानबूझकर पकड़ा गया है। कहीं आना-जाना आचार संहिता का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता।