मुंबई की एक विशेष पीएमएलए अदालत से शराब कारोबारी विजय माल्या को झटका लगा है। विशेष पीएमएलए अदालत ने माल्या को आर्थिक भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया है। अब सरकार माल्या की संपत्तियों को जब्त कर सकती है। फिलहाल खबर के विस्तृत विवरण की प्रतीक्षा है। कोर्ट ने माल्या की उस अपील को भी खारिज कर दिया है जिसमें उनसे कोर्ट से कुछ समय देने की मांग की थी।
पिछले महीने ही सरकार ने को लोकसभा में बताया था कि वह विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, नितिन और चेतन संदेसरा, ललित मोदी सहित कुल 58 ऐसे भगोड़ों को वापस लाने की कोशिशों में जुटी है, जो यहां घोटाले के बाद विदेश फरार हो गए और वहां रह रहे हैं। इंटरपोल में रेड कॉर्नर नोटिस और विभिन्न देशों से प्रत्यर्पण की अपील के जरिये इन्हें वापस लाने की कोशिश की जा रही है।
आपको बता दें कि भारत सरकार ब्रिटेन से माल्या का प्रत्यर्पण कराने की कोशिश कर रही है। भारत में माल्या की कई संपत्तियां भी जब्त हो चुकी हैं। ब्रिटेन की एक अदालत ने विजय माल्या का भारत को प्रत्यर्पण करने का आदेश दिया है। विजय माल्या के पास ऊंचे कोर्ट में अर्जी देने का भी विकल्प है। विजय माल्या का ट्रायल पिछले साल 4 दिसंबर को शुरू हुआ था।
बैंकों का 9,000 करोड़ रुपये का कर्ज नहीं चुकाने के मामले में भारत को माल्या की जरूरत है। ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत की प्रमुख मजिस्ट्रेट एम्मा अरबुथनोट ने कहा, 'कि इस बात के कोई संकेत नहीं है कि उनके खिलाफ झूठे मामले लाये जा रहे हैं।'