<p>हिमाचल प्रदेश विधानसभा का आगामी 7 जनवरी को एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। सात जनवरी को होने वाले इस विशेष सत्र के दौरान विधानसभा के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विधायकों के आरक्षण के लिए अगले दस साल का प्रावधान किया जाना है। अभी आरक्षण 70 वर्ष का है, जिसे दस साल बढ़ाकर 80 वर्ष किया जाना है।</p>
<p>राज्यसभा सचिवालय ने सभी प्रदेश सरकारों को निर्देशित किया है कि दस जनवरी से पहले संविधान संशोधन को लागू किया जाए। लोकसभा और राज्यसभा में इस संविधान संशोधन को मंजूरी दी जा चुकी है। इसके प्रावधानों के तहत हिमाचल विधानसभा में आरक्षण की अवधि दस जनवरी को समाप्त हो रही है। ऐसे में इससे पहले संशोधन को विधानसभा में स्वीकृति देना अनिवार्य है। प्रदेश विधानसभा में तीन सदस्य अनुसूचित जनजाति से संबंध रखते हैं, जबकि 15 सदस्य अनुसूचित जाति से हैं। विधानसभा और लोकसभा में सदस्यों के लिए आरक्षण का प्रावधान है।</p>
<p>मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि एक दिवसीय सत्र के दौरान सिर्फ एक ही एजेंडा रहेगा। इसके तहत आरक्षण संशोधन को विधानसभा मंजूरी देगी जो संविधानक प्रावधान है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की स्वीकृति के लिए भेजा गया। राजभवन की ओर से सत्र अधिसूचित किया गया। वर्ष 2020 के दौरान विधानसभा का यह पहला सत्र होगा। उसके बाद फरवरी के अंत में बजट सत्र शुरू होगा। सीएम ने कहा कि नए साल के शुरू में सत्र के दौरान राज्यपाल के अविभाषण की प्रथा रही है सरकार इस पर विचार कर रही है ।</p>
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