<p>मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को कोर्ट से झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने वीरभद्र सिंह द्वारा ट्रायल कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने वाली याचिका पर स्टे लगाने से इंकार कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने इस याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा है और अब मामले की अग़ली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी।</p>
<p>दरअसल, वीरभद्र सिंह ने ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज किया था, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग केस के सभी आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने जांच के निर्देश दिए थे। 10 दिसंबर 2018 को ट्रायल कोर्ट के फैसले पर वीरभद्र सिंह को निराशा हाथ लगी, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में उनके इस फैसले को रद्द करने की याचिका लगाई।</p>
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