पंजाब में एक से अधिक बार विधायक बन चुके पेंशनभोगी नेताओं को भगवंत मान सरकार ने बड़ा झटका दिया है. अब उन्हें अलग-अलग कार्यकाल के लिए मिलने वाली अलग-अलग पेंशन नहीं मिलेगी. पंजाब सरकार ने राज्य में ‘एक विधायक-एक पेंशन’ को लागू कर दिया है. अब से एक विधायक को सिर्फ एक ही पेंशन मिलेगी.
पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने इस ‘एक विधायक-एक पेंशन’ विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी है.
पंजाब में विधायकों को उनके कार्यकाल के लिए मिलने वाली पेंशन को लेकर पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब राज्य में ‘एक विधायक-एक पेंशन’ कानून लागू हो गया है. जिसके बाद से पंजाब सरकार में विधायक रहे किसी भी नेता को एक ही पेंशन मिलेगी. अभी तक एक से अधिक कार्यकाल पूरा कर चुके विधायक एक से अधिक पेंशन का लाभ उठा रहे थे. पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित से मंजूरी मिलने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट के माध्यम से यह जानकारी साझा की.
उन्होंने ट्वीट के माध्यम से कहा कि ‘मुझे पंजाबियों को यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि राज्यपाल जी ने “एक विधायक-एक पेंशन” वाले गजट नोटिफिकेशन को मंजूरी दे दी है. इससे जनता के टैक्स का बहुत पैसा बचेगा. अभी पंजाब सरकार में विधायक को एक कार्यकाल के लिए 75 हजार रुपये की पेंशन मिलती है. इसके बाद हर एक कार्यकाल के लिए 66 प्रतिशत पेंशन राशि मिलती है. अभी राज्य में 250 से अधिक विधायकों को पेंशन मिल रही है. लेकिन अब ‘एक विधायक-एक पेंशन’ कानून लागू होने के बाद एक विधायक को सिर्फ एक ही पेंशन मिलेगी.