<p>कर्नाटक के सियासी उठापटक पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक शनिवार शाम 4 बजे ही विधानसभा में बहुतम परीक्षण किया जाएगा।</p>
<p>शीर्ष न्यायालय में बहस के दौरान कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने तत्काल प्रभाव से फ्लोर-टेस्ट की मांग थी। लेकिन, बीजेपी के वकील मुकुल रोहतगी ने तत्काल फ्लोर-टेस्ट (बहुमत परीक्षण) से इनकार किया था। उन्होंने इसके लिए एक सप्ताह का वक्त मांगा। साथ ही उन्होंने मामले को राज्यपाल के विशेषाधिकार से भी जोड़ा।</p>
<p>लेकिन, दोनों तरफ की दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को ही बहुमत परीक्षण का वक़्त तय किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्री-पोल अलायंस पोस्ट पोल अलायंस से बिल्कुल अलग है। लिहाजा, इसका परीक्षण सदन के फ्लोर पर ही होगा। </p>
<p>सुनवाई के बाद कांग्रेस और जेडीएस की तरफ पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक आदेश दिया है। आज से लेकर कल तक येदियुरप्पा कोई भी नीतिगत निर्णय नहीं लेंगे। शनिवार को प्रोटेम स्पीकर के अंतर्गत विश्वास मत का परीक्षण होगा।</p>
<p>उधर बीएस येदियुरप्पा ने एक बार फिर बहुमत सिद्ध करने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि उनके पास पर्याप्त संख्या बल है। इस बाबत बीजेपी ने सभी विधायकों को बेंगलुरू पहुंचने के निर्देश दिए हैं। उधर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विधानसभा सचिव ने मुख्य सचिव से शनिवार को विश्वास मत की तैयारियों के संदर्भ में मुलाकात की है।</p>
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