कर्नाटक में जारी सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। कर्नाटक में बहुमत परीक्षण से पहले कांग्रेस और जेडीएस को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति पर बड़ा फैसला लेते हुए दोनों दलों की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद अब केजी बोपैया ही प्रोटेम स्पीकर रहेंगे और वो ही आज शाम 4 बजे बहुमत परीक्षण कराएंगे।
हालांकि, शक्ति परीक्षण की पारदर्शिता को बनाने रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पूरी प्रक्रिया का लाइव प्रसारण करने का भी आदेश दिया है। बता दें कि कोर्ट में कांग्रेस के वकील कपिल सिब्बल ने तर्क दिया है कि बोपैया का इतिहास दागदार रहा है। उन्होंने कहा कि सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करना चाहिए।
छुट्टी वाले दिन भी खुला रहा सुप्रीम कोर्ट
वैसे तो सुप्रीम कोर्ट में शनिवार और रविवार को छुट्टी होती है, लेकिन प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति को लेकर छुट्टी वाले दिन भी सुप्रीम कोर्ट खुला है। इससे पहले बुधवार को भी कर्नाटक की सियासी जंग ने आधी रात को सुप्रीम कोर्ट के ताले खुलवा दिए थे।
बता दें कि कांग्रेस और जेडीएस ने राज्यपाल के प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में प्रोटेम स्पीकर के अधिकार सीमित करने की मांग भी की गई है। साथ ही अर्जी मे सुप्रीम कोर्ट के शुक्रवार के आदेश में संशोधन की मांग करते हुए संसदीय परंपरा के अनुसार सबसे वरिष्ठ विधायक को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किये जाने और सदन की कार्यवाही की वीडियोग्राफी कराये जाने की मांग की गई है।