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मनी लॉन्ड्रिंग केस: CM को फिर मिली कोर्ट से राहत, 31 अक्तूबर तक टली सुनवाई

पी.चंद |

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के आय से अधिक संपत्ति मामले की सुनवाई एक बार फिर टल गई है। दिल्ली स्थित पटियाला हाउस कोर्ट ने अगली सुनवाई 31 अक्तूबर तक टाल दी है। आज यानी बुधवार को मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह अपनी पत्नी प्रतिभा सिंह सहित दिल्ली स्थित पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुए थे। सीबीआई की दलील थी कि जांच अधिकारी कोर्ट में उपस्थित नहीं हैं, ऐसे में कागजात हैंडओवर नहीं किए जा सकते।

CBI की दलील के चलते कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 31अक्तूबर तय की है। गौर हो कि इस मामले में बीती 28 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान वीरभद्र सिंह व प्रतिभा सिंह व सात अन्य ने आवेदन दायर करके आरोप पत्र के साथ-साथ कुछ अन्य कागजात मांगे थे। कोर्ट ने इस दौरान जहां सीबीआई की ओर से दायर की गई चार्जशीट के दस्तावेजों की पड़ताल की, वहीं वकीलों की ओर से पेश की गई दलीलों के बाद मामले की सुनवाई 30 अगस्त के लिए निर्धारित की थी।

गौरतलब आय से अधिक संपत्ति मामले में सीएम वीरभद्र सिंह पर सीबीआई और ईडी ने सितंबर 2015 में मामला दर्ज किया था। इसके बाद सीएम के सभी रिहायशी ठिकानों पर एक साथ छापामारी की गई थी। सीबीआई ने मामले में चार्जशीट दाखिल करते हुए कहा था कि वीरभद्र सिंह ने अपनी आय से 192 प्रतिशत ज्‍यादा संपत्ति जमा की। सीएम पर केंद्रीय मंत्री रहते हुए आय से ज्यादा संपत्ति कमाने का मामला दर्ज हुआ है।

वीरभद्र सिंह को बड़ी राहत

मामले की सुनवाई 31अक्टूबर तक टलने से वीरभद्र सिंह परिवार को बड़ी राहत मिली है। विपक्षी बीजेपी लगातार प्रयास कर रही थी कि मामले में जल्द फैसला हो और वीरभद्र सिंह को सत्ता से बाहर खदेड़ा जा सके, इसके बावजूद वीरभद्र सिंह ने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। 31 अक्टूबर से पूर्व चुनाव आचार संहिता लागू जाएगी।