<p>मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह के आयकर रिटर्न की दोबारा असेसमेंट मामले में हिमाचल हाईकोर्ट ने आयकर विभाग को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने आयकर विभाग से दो सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है।</p>
<p>2010-2011 की आयकर रिटर्न की दोबारा असेसमेंट के लिए इनक टैक्स ट्रिब्यूवल ने आदेश दिए थे, जिसके बाद इसे एक याचिका के जरिए हाईकोर्ट में चुनाती दी गई थी। आईटी ट्रिब्यूनल के इसी आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर हिमाचल हाईकोर्ट ने आयकर विभाग को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है।</p>
<p>हाईकोर्ट ने प्रार्थियों के स्थगन आवेदन पर आदेश जारी कर यह भी स्पष्ट किया है कि आयकर विभाग प्रार्थियों के इस मामले से जुड़ी कार्रवाई आगे बढ़ा सकता है, लेकिन वह कोई भी अंतिम निर्णय हाईकोर्ट के आदेश के बिना नहीं लेगा। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 28 दिसंबर को तय की है।</p>
<p>कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ के समक्ष इस मामले पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान आयकर विभाग की ओर से कोर्ट को बताया गया कि यह मामले में हाईकोर्ट द्वारा हाल ही में सीएम वीरभद्र सिंह की ओर से दायर ऐसी ही याचिका पर दिए फैसले के मद्देनजर खारिज करने योग्य हैं। इस पर प्रार्थियों ने आपत्ति जताते हुए कहा कि उनकी याचिका में उठाए गए कानूनी प्रश्नों का निर्धारण किया जाना जरूरी है।</p>
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