Follow Us:

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका, सांसद कंगना रनौत को झटका, मानहानि केस रद्द करने से इनकार

कंगना रनौत को मानहानि केस में हाईकोर्ट से झटका
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की, समन आदेश को बताया वैध
किसान आंदोलन के ट्वीट को लेकर बठिंडा कोर्ट में चल रही है आपराधिक सुनवाई



हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उन्होंने बठिंडा की अदालत में उनके खिलाफ चल रहे आपराधिक मानहानि केस को रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी, जिसे न्यायमूर्ति त्रिभुवन दहिया की एकल पीठ ने शुक्रवार को खारिज कर दिया।

अदालत ने स्पष्ट किया कि प्रथम दृष्टया आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत अभियोग बनता है और मजिस्ट्रेट द्वारा जारी समन आदेश विधिक प्रक्रिया के अनुरूप है। हाईकोर्ट ने कहा कि समन आदेश उचित साक्ष्यों की समीक्षा के बाद और विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए जारी किया गया है।

यह विवाद किसान आंदोलन के दौरान कंगना द्वारा किए गए एक ट्वीट को लेकर है। कंगना ने एक फोटो को रीट्वीट करते हुए लिखा था – “हा हा हा यह वही दादी हैं जो टाइम मैगजीन में सबसे प्रभावशाली भारतीय के तौर पर आई थीं… और यह 100 रुपये में उपलब्ध हैं।” यह ट्वीट बठिंडा निवासी महिंदर कौर की तस्वीर के साथ था, जिन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें दिल्ली की शाहीन बाग प्रदर्शनकारी महिला से जोड़कर उनकी छवि धूमिल की गई।

बठिंडा कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने कंगना के खिलाफ समन जारी करते हुए माना था कि यह टिप्पणी उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाली है और एक सार्वजनिक हस्ती के तौर पर कंगना को अधिक जिम्मेदारी से व्यवहार करना चाहिए था।

हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि रिपोर्ट की अनुपलब्धता के बावजूद समन आदेश कानूनी रूप से वैध है। कंगना की दलील, कि ट्वीट उन्होंने गुड फेथ में किया था, अदालत ने अस्वीकार कर दी। साथ ही, यह तर्क भी खारिज कर दिया गया कि मूल ट्वीट करने वाले गौतम यादव को शिकायत में शामिल नहीं किया गया जबकि सिर्फ कंगना को निशाना बनाया गया है।

अब इस मामले में कंगना रनौत को निचली अदालत में ही पेश होकर कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा।