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पंचायत चुनाव आरक्षण में बड़ा बदलाव, 5% रोस्टर बदल सकेंगे DC

पंचायत चुनाव आरक्षण नियमों में सुक्खू सरकार का बड़ा बदलाव
95% पंचायतों में सामान्य रोस्टर, 5% में DC को बदलाव की शक्ति
भौगोलिक और विशेष परिस्थितियों के आधार पर होगा सीमित संशोधन



शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनावों को लेकर आरक्षण रोस्टर नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए महत्वपूर्ण संशोधन लागू कर दिया है। सरकार ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 में संशोधन कर जिला उपायुक्त (DC) को विशेष परिस्थितियों में आरक्षण रोस्टर में सीमित बदलाव की शक्ति प्रदान की है।

नई अधिसूचना के अनुसार अब 95 प्रतिशत पंचायतों में आरक्षण पूर्व निर्धारित नियमों और रोस्टर के अनुसार ही लागू होगा, जबकि शेष 5 प्रतिशत पंचायतों में डीसी भौगोलिक, प्रशासनिक और अन्य विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए रोस्टर में परिवर्तन कर सकेंगे। यह संशोधन हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (चुनाव) संशोधन नियम, 2026 के तहत लागू किया गया है।

सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि यह बदलाव ग्राम पंचायत सदस्यों, प्रधानों और पंचायत समिति अध्यक्षों के आरक्षण रोस्टर पर लागू होगा। इसके तहत अधिकतम 5 प्रतिशत तक परिवर्तन की अनुमति दी गई है। प्रशासन का कहना है कि कई क्षेत्रों में भौगोलिक विषमताओं, दूरस्थ इलाकों और स्थानीय परिस्थितियों के कारण पूर्व रोस्टर को लागू करने में कठिनाइयां सामने आ रही थीं, जिसे देखते हुए यह कदम उठाया गया है।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि यह संशोधन जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के बाद किया गया है। हाल ही में पंचायत चुनावों की तैयारियों के बीच आरक्षण और परिसीमन को लेकर कई क्षेत्रों से आपत्तियां सामने आई थीं। इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए पंचायती राज विभाग ने नियमों में लचीलापन लाने का फैसला लिया।

राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में इस फैसले को आगामी पंचायत चुनावों के लिए महत्वपूर्ण और प्रभावी कदम माना जा रहा है। इससे दूरदराज और भौगोलिक रूप से जटिल पंचायतों में स्थानीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने में मदद मिलने की उम्मीद है।