निशुल्क एंबुलेंस 108 और इसके साथ जुड़ी अन्य सेवाओं के कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश पर जाने को जिला दंडाधिकारी मंडी ऋगवेद ठाकुर ने अवैध करार देते हुए इस पर रोक लगा दी है। इस बारे में उन्होंने आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेशों में उन्होंने कहा है कि यह सेवाएं आवश्यक वस्तु सेवाएं अधिनियम 1973 के तहत आती हैं और इसकी उल्लंघना करना अपराध है। यदि कोई कर्मचारी इसकी उल्लंघना करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
गौरतलब है कि प्रदेश भर में 108 और 102 सेवाएं देने वाले कर्मचारी एक उच्चाधिकारी के कथित तौर पर लगातार गलत व्यवहार करने और वेतन संबंधी मांग को लेकर रविवार से सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं जिससे यह आपातकालीन एंबुलेंस सेवाएं बंद हो गई हैं। इन सेवाओं को देने वाले चालक और अन्य सहयोगी सभी आपातकालीन वाहनों को पार्किंग में खड़ा करके चाबियां साथ लेकर सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं जिससे यह सेवाएं पूरी तरह से बाधित हो गई हैं। इधर, इन सेवाओं के बाधित होने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।