<p>ऊना सत्र न्यायधीश अमन सूद की अदालत ने बुधवार को हरोली के सिंगा निवासी रणवीर सिंह को चूरापोस्त की तस्करी के दोष में NDPS एक्ट की धारा 15 के तहत 10 साल की कठोर कारावास भुगतने और एक लाख रूपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने की सूरत में दोषी को दो साल का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।</p>
<p>मामले की पैरवी उपजिला न्यायवादी देवेंद्र कुमार चौधरी ने की। जानकारी देते हुए डीके चौधरी ने बताया कि 24 मई 2017 की रात एसआई दर्शन सिंह की अगुवाई में पुलिस टीम ने कस्बा संतोषगढ़ के पास स्थित आईटीआई चौक छतरपुर ढाडा में नाकेबंदी की हुई थी। इसी दौरान रात करीब पौने 12 बजे उसी रोड पर मैहतपुर की ओर से कार नंबर CH 01AE-0483 से 32-32 किलो ग्राम चूरा पोस्त भरी दो बोरियां बरामद की थी ।</p>
<p>पुलिस ने रणवीर सिंह के खिलाफ NDPS एक्ट की धारा 15 के तहत केस दर्ज कर उसे अरेस्ट करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी। जिसका बाद में कोर्ट में चालान पेश किया गया। डीके चौधरी ने बताया कि बुधवार को इस मामले पर फैसला सुनाते हुए एडीजे अमन सूद की अदालत ने रणवीर सिंह को चूरा पोस्त तस्करी का दोषी करार दिया और इसी धारा के तहत उसे 10 साल की कठोर कारावास भुगतने और 1 लाख रूपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई।</p>
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