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अंब: लोन के नाम पर हिमाचल ग्रामीण बैंक को लगाया 12.78 लाख रुपये का चूना

रविंद्र |

टिप्पर खरीदने के लिए लोन के नाम पर हिमाचल ग्रामीण बैंक की अंब ब्रांच को 12.78 लाख रुपये का चूना लगाए जाने का मामला सामने आया है। बैंक मैनेजर की शिकायत के आधार पर एसीजेएम कोर्ट अंब के निर्देशों के बाद पुलिस ने व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है।

दरअसल मामला जून 2013 का है, जब अजय शर्मा नाम के एक व्यक्ति ने ऊना की एक फर्म के बिहाफ पर एक टिप्पर खरीदने के लिए लोन के लिए संपर्क किया था। इसमें उसने बैंक को कृष्णा मोटर्स गग्गल से टिप्पर खरीदने की बात कही थी। बैंक ने टिप्पर का हाइपोथैकेशन बैंक के नाम करवाने, उसकी RC बैंक में जमा करवाने और टिप्पर को इंस्पेक्शन के लिए नियमित तौर पर बैंक अधिकारियों के समक्ष पेश करने की शर्त रखी थी।

आवेदनकर्ता द्वारा इन शर्तों को मानने के बाद बैंक ने कृष्णा मोटर्स के खाते में टिप्पर की कीमत की अदायगी कर दी थी। लोन लेने वाले व्यक्ति ने बैंक के पास HP 33C 2399 नंबर की आरसी को टिप्पर की आरसी दर्शा कर बैंक अधिकारियों के पास जमा करवा दिया, मगर वो बैंक अधिकारियों के पास टिप्पर लेकर नहीं आया।

इसके बाद जब अधिकारियों ने मंडी की रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग ऑथोरिटी से संपर्क किया। वहां से पता चला कि लोन लेने वाले व्यक्ति ने जो आरसी बैंक में जमा करवा रखी थी वह किसी टिप्पर की न होकर यामाहा मोटरसाइकिल की थी। यह बाइक यशुपति शर्मा निवासी सरकीधार जिला मंडी के नाम से पंजीकृत थी। बाइक का चेसी और इंजन नंबर भी बैंक में जमा करवाए गए नंबर से बिल्कुल अलग था।

इसके बाद बैंक अधिकारियों ने लोन लेने वाले को कई बार संपर्क किया, लेकिन वह हर बार बैंक को गच्चा देता रहा। आखिरकार बैंक अधिकारियों को अंब कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। जिसके बाद शनिवार को एसीजेएम कोर्ट के निर्देशों के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़़ी का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

पुलिस ने एसीजेएम कोर्ट के आदेश पर अजय शर्मा के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर आईपीसी की धारा 403, 416, 421, 405, 406, 422, 424, 425, ,34, 120बी के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।