बल्ह थाना के तहत 21 जून 2020 को दर्ज हुए एक मामले में जिसमें नाबालिग बेटी ने बाप पर दुराचार करने का आरोप लगाया था। इस मामले पर फैसला सुनाते हुए फास्ट ट्रेक कोर्ट मंडी में दुराचारी बाप को 20 साल की कठोर सजा सुनाई है। पुलिस अधीक्षक मंडी शालिनी अग्निहोत्री के अनुसार बल्ह थाना में भादंसं की धारा 376, 506 व पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत अभियोग संख्या 213-20 दर्ज किया गया था। यह मामला चाइलड हेल्प लाइन के माध्यम से आया था। इसमें नाबालिगा की शिकायत थी कि उसके पिता ने उसके साथ गलत काम किया है।
मामला दर्ज होने के बाद इस अभियोग का अन्वेषण उपनिरीक्षक राज कुमार द्वारा किया गया तथा मामले को अदालत में लाया गया। इसमें आरोपी बाप भगवान सिंह को इस घृषिण कार्य के लिए धारा 376 एबी भादंसं में अपराध साबित होने पर 20 साल की कठोर कैद व 20 हजार रूपए जुर्माना, धारा 376 -2 एफ में अपराध साबित होने पर 10 साल का कठोर कारावास व 5 हजार रूपए जुर्माना, धारा 506 में अपराध साबित होने पर 2 साल की साधारण सजा व एक हजार रूपए जुर्माना, तथा धारा 6 पोक्सो अधिनियम में अपराध साबित होने पर 20 साल की कठोर कैद व 20 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है। ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। ऐसे में यह कैद अधिकतम 20 साल की होगी।
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