<p>चेक बांउस मामले में सुंदरनगर न्यायालय ने आरोपी को 6 माह के कारावास की सजा के साथ-साथ 3 लाख रुपये का हर्जाना भी देने का फैसला सुनाया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर-1 सुंदरनगर विवेक खनाल की अदालत ने सोमवार को ये फैसला सुनाया है।</p>
<p>सुंदरनगर क्षेत्र के खरीड़ी गांव के शिकायतकर्ता सत्य देव रॉय ने बीबीएमबी कॉलोनी निवासी संजीव कुमार के खिलाफ चेक बाउंस होने पर अदालत में मुकद्दमा दर्ज करवाया था। जानकारी देते हुए शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि दोषी ने शिकायतकर्ता से 3 लाख रुपये उधार लिए थे। उन्होंने कहा कि दोषी ने चेक के माध्यम से उधार वापस करते समय शिकायतकर्ता को भरोसा दिलाया था कि चेक बैंक में पेश करने पर कैश हो जाएगा। दोषी संजीव कुमार के खाते में पैसे न होने की वजह से चेक बाउंस हो गया था।</p>
<p>शिकायतकर्ता का पैसा न लौटा पाने पर अदालत ने फैसला सुनाते हुए दोषी को 6 माह का साधारण कारावास व शिकायतकर्ता को 3 लाख रुपये जुर्माना भरने और जुर्माना न देने पर एक माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई है।</p>
<p> </p>
Haroli: डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री की पत्नी, स्वर्गीय डॉ. सिम्मी अग्निहोत्री की जयंती के…
Hamirpur: डीएवी पब्लिक स्कूल हमीरपुर में डीएवी स्टेट लेवल टूर्नामेंट के तहत लड़के और…
Dehra: राजकीय महाविद्यालय ढलियारा में स्वच्छता पखवाड़े के तहत एन.एस.एस. स्वयं सेवियों द्वारा महाविद्यालय…
Hamirpur: सर्व कल्याणकारी संस्था द्वारा टौणी देवी के सिविल अस्पताल में निशुल्क मेगा मेडिकल…
Shimla: प्रदेश के व्यवसायिक शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सरकार को…
शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर उत्पन्न…