प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने यहां बताया कि सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों, योजनाओं व कार्यक्रमों का गीत-संगीत एवं नाटकों के माध्यम से प्रचार-प्रसार करने के लिए निजी सांस्कृतिक दलों को दो वर्ष के लिए सूचीबद्ध किया जा रहा है। स्क्रीनिंग में प्रस्तुति के आधार पर उत्तीर्ण होने वाले सांस्कृतिक दलों को सूचीबद्ध किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इसके लिए हिमाचल प्रदेश सहकारिता अधिनियम के अधीन पंजीकृत सांस्कृतिक दल आवेदन कर सकते हैं। प्रत्येक निजी सांस्कृतिक दल में कम से कम चार महिला कलाकारों सहित कुल 11 कलाकार होने अनिवार्य हैं।
उन्होंने बताया कि प्रदेश के सांस्कृतिक दल अपना आवेदन निदेशालय, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, हि.प्र., शिमला-171002 के कार्यालय में 04 दिसम्बर, 2023 तक जमा करवा सकते हैं। इस तिथि के उपरांत आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदनकर्ता सूचिबद्धता की शर्तें एवं आवेदन-पत्र को विभागीय वेबसाइट www.himachalpr.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।
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