केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकार को प्रदेश की पंचायतों को कड़े निर्देश जारी किए है. केंद्र ने 10 दिनों के भीतर पंचायतों को बजट जारी करने को कहा है.
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने पंचायती राज मंत्रालय की संतुति के बाद खुद देरी से राज्य सरकार को यह ग्रांट जारी की है. यानी सात महीने बाद यह ग्रांट जारी की जा सकती है. पंद्रहवें वित्तायोग की सिफारिशों के तहत इस बजट को जारी कर यह फरमान जारी किया है.
केंद्र ने 52 कोरड़ रुपए का यह अनटाइड फंड पंचायती राज संस्थाओं में विभिन्न कार्योे के लिए जारी किया है. यह फंड ग्राम पंचायतें, पंचायत समितियां और जिला परिषदें अपने हिसाब से खर्चेंगी. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के उपनिदेशक महेश कुमार ने इस संबंध में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के सचिव वित्त और सचिव पंचायती राज को निर्देश जारी किए हैं।
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