<p>नगर निगम आयुक्त प्रदीप ठाकुर धर्मशाला ने आज यहां जानकारी देते हुये बताया कि कोरोना वायरस से बचाव ‘‘हिमाचल प्रदेश नगर निगम एक्ट, 1994’’ के तहत बड़ी संख्या में लोगों के न इकट्ठा होने के आदेश पारित किये गये हैं।</p>
<p>उन्होंने कहा कि 30 और 31 मार्च, 2020 को खनियारा मेला और अप्रैल के दूसरे सप्ताह में दाड़ी में धम्मू शाह मेला होता है जिसमें बड़ी संख्या में लोग आते हैं। कोरोना वायरस के प्रसार के खतरे को देखते हुये ‘‘हिमाचल प्रदेश नगर निगम एक्ट, 1994’’ के तहत क्षेत्र की आम जनता और मेला प्रबंधन कमेटी को निर्देश दिये गये हैं कि उपरोक्त मेलों को स्थगित या रद्द कर दिया जाये और किसी भी व्यक्ति को इन मेला स्थलों पर किसी प्रकार का व्यवसायिक सेटअप न लगाने दिया जाये।</p>
<p>उन्होंने कहा कि नगर निगम क्षेत्र के शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्तरां और शैक्षणिक संस्थान और बैंक अपने उपभोक्ताओं और आंगतुकों के लिये सैनिटाईजर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि इन आदेशों की उल्लंघना करने वालों के विरूद्व आईपीसी, 1860 की धारा 180 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।</p>
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