हिमाचल

गोवंश को सड़क पर छोड़ने वालों को होगी सजा, सरकार कानून में करेगी संशोधन

हिमाचल प्रदेश में गोवंश को सड़कों पर छोड़ने वालों को सजा मिलेगी। इसके लिए सरकार द्वारा प्रावधान किया जा रहा है जिसके तहत सरकार एनिमल एक्ट 1871 को संशोधित करेगी। शुक्रवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान पशुपालन मंत्री मंत्री वीरेंद्र कंवर ने यह ऐलान किया।

विधायक नरेंद्र ठाकुर ने प्रश्नकाल के दौरान हमीरपुर जिले में गो सदनों और गो अभ्यारण्यों को लेकर जानकारी मांगी। जवाब में पशुपालन मंत्री ने कहा कि 2017 की गणना के अनुसार कुल 24.74 लाख पशु धन प्रदेश में है। इसमें से 18 लाख गोवंश है। करीब 36 हजार गोवंश सड़कों पर हैं। सरकार ने गोवंश को टैग लगाने का 85 फीसदी काम पूरा कर लिया है। अब दो माह के भीतर शेष 15 फीसदी को भी कवर कर लिया जाएगा। गोवंश की पूरी जानकारी पोर्टल पर अपलोड की जा रही है।

उन्होंने कहा कि खरीद व बिक्री की जानकारी भी इसमें शामिल होगी। इससे यह जानकारी एक क्लिक पर मिल जाएगी कि सड़कों पर लावारिस छोड़ा गया गोवंश किसका है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

 

Manish Koul

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