आलू, प्याज़ की आसमान छू रही कीमतों को काबू करने के लिए प्रदेश सरकार ने जमाखोरी, मुनाफाखोरी अधिनियम लागू कर दिया है। अब कोई भी थोक कारोबारी अगर 10 क्विंटल से ज्यादा आलू, प्याज स्टोर करता है तो प्रशासन उन पर कार्रवाई करेगा।
आपको बता दें कि प्रदेश में आलू 40 और प्याज 60 रुपये किलो बिक रहा है। ऐसे में इन दामों को काबू में रखने के लिए सरकार ने यह एक्ट 31 मार्च तक लागू किया है। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा कि महंगाई को नियंत्रित करने के लिए सख्त फैसला लेना पड़ा है।
महंगाई को लेकर सरकार का ये फैसला उपचुनावों में मिली हार के बाद आया है। इससे पहले कोरोना काल में भी 6 महीने के लिए इस जमाखोरी, मुनाफाखोरी एक्ट को 31 अक्टूबर तक लागू किया गया था।
-मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने राणा की गृह पंचायत की पेयजल समस्या सुलझाई -कैप्टन रणजीत सिंह…
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की नीतियों में आस्था जता रहे भाजपाई मतदान की तारीख…
मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मनीष गर्ग ने आज यहां सभी राज्य नोडल अधिकारियों को चुनाव व्यय…
निर्वाचन विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां जानकारी दी कि आगामी लोकसभा तथा विधानसभा…
धर्मशाला(कांगड़ा), 17 मई: जिला कांगड़ा के दुर्गम क्षेत्र मुल्थान में एक पनबिजली परियोजना की टनल…
सुजानपुर: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सुजानपुर के पूर्व विधायक राजेंद्र राणा…