आलू, प्याज़ की आसमान छू रही कीमतों को काबू करने के लिए प्रदेश सरकार ने जमाखोरी, मुनाफाखोरी अधिनियम लागू कर दिया है। अब कोई भी थोक कारोबारी अगर 10 क्विंटल से ज्यादा आलू, प्याज स्टोर करता है तो प्रशासन उन पर कार्रवाई करेगा।
आपको बता दें कि प्रदेश में आलू 40 और प्याज 60 रुपये किलो बिक रहा है। ऐसे में इन दामों को काबू में रखने के लिए सरकार ने यह एक्ट 31 मार्च तक लागू किया है। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा कि महंगाई को नियंत्रित करने के लिए सख्त फैसला लेना पड़ा है।
महंगाई को लेकर सरकार का ये फैसला उपचुनावों में मिली हार के बाद आया है। इससे पहले कोरोना काल में भी 6 महीने के लिए इस जमाखोरी, मुनाफाखोरी एक्ट को 31 अक्टूबर तक लागू किया गया था।
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