हिमाचल प्रदेश में अब विवाहित बेटियों को भी करुणामूलक के आधार पर नौकरी मिलेगी। वित्त विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। हालांकि ये व्यवस्था केवल उन्हीं परिवारों पर लागू होगी जहां मृतक कर्मचारी की सिर्फ बेटियां ही हैं।
वहीं, इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि जिस परिवार में मृतक की बेटी की शादी हुई है उस परिवार में पति या पत्नी दोनों में से कोई भी सरकारी नौकरी पर नहीं होना चाहिए। वहीं, करुणामूलक आधार पर नौकरी के लिए बेटी का इनकम सर्टिफिकेट भी उसके पिता के परिवार का ही लगाए जाएगा।
विरासत भी और विकास भी यह हैं मोदी सरकार की गारंटी, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जन जागरण…
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक नारायण सिंह स्वामी…
स्पीति के 6303 मीटर की ऊंचाई चाउ चाउ कांग नीलदा पीक के लिए 7 सदस्यीय…
4 जून को इंडी गठबंधन काकुनबा होगा धराशायी: बिंदल इंडी गठनबंदन का वैचारिक दिवालियेपन के…
केलांग में सामान्य पर्यवेक्षक विनीत नंदनवर ने चुनाव प्रबंधों का लिया जायजा पारदर्शी, निष्पक्ष और…
नगरोटा उपमंडल के मूमता पंचायत में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकारों ने लोक संगीत…