<p>नगर निकाय चुनावों के मद्देनज़र जिला निर्वाचन अधिकारी ने अहम फैसला लिया है। आज यानी 8 से 10 जनवरी को जिला में शराब की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने प्रतिबंध लगाते हुए आदेश जारी कर दिये हैं। एक दैनिक अख़बार ने भी इसकी पुष्टि की है।</p>
<p>डीसी कांगड़ा ने कहा कि नगर निकायों के चुनाव के लिए मतदान 10 जनवरी, 2021 को सुबह 8:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक निर्धारित किया गया है। इसलिए कांगड़ा, देहरा, ज्वालामुखी, नूरपुर, नगरोटा-बगवां नगर परिषदों और बैजनाथ-पपरोला, जवाली और शाहपुर नगर पंचायतों के मतदान क्षेत्रों के भीतर 8 जनवरी 2021 दोपहर बाद 3:00 बजे से 10 जनवरी, 2021 मध्यरात्रि तक या नगरपालिकाओं की मतगणना प्रक्रिया के समापन तक इन नगर निकाय क्षेत्रों में इस दौरान शराब की बिक्री नहीं होगी।</p>
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