मकान निर्माण के लिए सरकार देगी इन महिलाओं काे 3 लाख

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  • विधवा, दिव्यांग और एकल महिलाओं को मकान निर्माण के लिए 3 लाख रुपये की सहायता
  • मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में इस योजना की घोषणा की थी, अधिसूचना जारी
  • आवेदन के लिए पात्र महिलाओं को श्रम अधिकारी के पास आवेदन जमा करना होगा

Himachal women housing assistance: हिमाचल प्रदेश में विधवा, दिव्यांग और एकल महिलाओं के लिए घर बनाने का सपना अब साकार हो सकेगा। राज्य सरकार ने वीरवार को अधिसूचना जारी कर बताया कि हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत महिलाओं को मकान निर्माण के लिए 3 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री द्वारा बजट भाषण में की गई घोषणा के अनुरूप इस योजना में रसोई, शौचालय और स्नानघर जैसी आवश्यक सुविधाओं के निर्माण के लिए भी अतिरिक्त सहायता शामिल की गई है।

इस योजना के तहत लाभ पाने के लिए महिला को अविवाहित होना चाहिए और वह माता-पिता के साथ नहीं रहनी चाहिए। पात्रता की अन्य शर्तों में महिला के नाम परिवार रजिस्टर में दर्ज होना अनिवार्य है, साथ ही उसके पास कम से कम 2 बिस्वा भूमि होनी चाहिए, चाहे वह सरकार द्वारा आवंटित ही क्यों न हो। आवेदक महिला को यह प्रमाण देना होगा कि उसने 25 वर्षों तक मकान नहीं बेचा है।

पंचायत सचिव या शहरी निकायों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना भी इस योजना के तहत अनिवार्य होगा। इसके अलावा, योजना का लाभ केवल उन महिलाओं को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम है। इच्छुक महिलाओं को इस योजना का लाभ उठाने के लिए श्रम अधिकारी के पास आवेदन जमा करना होगा।