हमीरपुर नगर परिषद क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अब अपने पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा. नगर परिषद हमीरपुर के द्वारा नगर परिषद क्षेत्र में पालतू कुत्तों को रजिस्टर्ड कर उनको टोकन नंबर तक दिए जाएंगे. ताकि शहरी क्षेत्र में आवारा कुत्तों की तादाद की भी जानकारी हो सके और लोगों को उनके भय से बचाया जा सके.
नगर परिषद द्वारा इसके लिए ₹500 रजिस्ट्रेशन फीस के अलावा प्रतिवर्ष रिन्यूअल फीस के तौर पर ₹250 वसूला जाएगा । नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी अंकित गुप्ता ने पुष्टि करते हुए बताया कि आगामी दिनों में पूरी रूपरेखा तैयार कर इस कार्यवाही को अमलीजामा पहनाया जाएगा.
वहीं, उन्होंने नगर परिषद क्षेत्र में आवारा कुत्तों की धरपकड़ कर उनके वैक्सीनेशन करवाने की बात कही. हमीरपुर नगर परिषद में पालतू कुत्तों की पूर्ण जानकारी अब नगर परिषद कार्यालय में देना अनिवार्य किया गया है.
हाल ही में नगर परिषद की मासिक बैठक के दौरान इसको लेकर विस्तृत चर्चा की गई और मुंसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के तहत नगर परिषद क्षेत्र में इसे अमलीजामा पहनाने पर मोहर लगाई गई.हमीरपुर नगर परिषद के द्वारा अब इसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई है.
नगर परिषद के द्वारा बकायदा अब पालतू कुत्तों को टोकन नंबर मुहैया करवाया जाएगा और पालतू कुत्ते से संबंधित सभी जानकारियां उसके मालिक से रजिस्ट्रेशन के समय ली जाएगी. जिसमें टीकाकरण सहित अन्य जानकारियां को शामिल किया गया है.
नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी अंकित गुप्ता ने बताया कि शहरी क्षेत्र में पालतू कुत्तों की रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए बैठक में विस्तृत चर्चा की गई और निर्णय लिया गया कि ₹500 रजिस्ट्रेशन फीस पालतू कुत्तों के मालिकों से वसूली जाएगी साथ ही हर वर्ष इसके रिन्यूअल भी करवाना होगा.
जिसकी फीस ₹250 निर्धारित की है. उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त पशु चिकित्सक का प्रमाणपत्र लाना भी अनिवार्य किया गया है. इसके अलावा नगर परिषद में आवारा कुत्तों की धरपकड़ कर उनकी नसबंदी करने की कवायद जल्द शुरू की जाएगी. ताकि लोगों को उनके भय से छुटकारा दिलवाया जा सके.