किन्नौर औऱ लाहौल स्पीति में हुए हादसों के बाद कांगड़ा जिला में 3 हजार मीटर से ऊपर के सभी पर्वतीय दर्रों में ट्रेकिंग के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। डीसी कांगड़ा निपुण जिंदल ने बताया कि यह आदेश आम जनता और ट्रेकरज की सुरक्षा के मद्देनजर जारी किये गये हैं।
आदेशों की उल्लंघना करने वालों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 51-60 के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
वहीं उन्होंने कहा कि हिमाचल के सभी डीसी की सरकार के साथ बैठक हुई है और हादसों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। हाल ही में लाहौल स्पीति और किन्नौर में ट्रेकिंग के दौरान कई घटनाएं पेश आई हैं। लगातार हो रहे हादसों को देखते हुए जिला में ये फैसला लिया गया है।
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