<p>जिला नियंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले कांगड़ा नरेन्द्र धिमान ने जानकारी देते हुए बताया कि खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम द्वारा उनकी अगुवाई में कांगड़ा के 53 मील कस्बा में सब्जी, फल और किरयाना विक्रेताओं की दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कुछ दुकानदारों द्वारा अपने व्यापारिक स्थलों पर मूल्य सूची, हिमाचल प्रदेश वस्तु मूल्याकंन एवं प्रदर्शन आदेश 1977 के अन्तर्गत प्रदर्शित नहीं की गई थी और कुछ दुकानदार फल, सब्जियां और किरयाना में जिला दंडाधिकारी कांगड़ा हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी उन्मूलन आदेश 1977 के अन्तर्गत निर्धारित लाभांश से अधिक लाभांश लेने के दोषी पाये गये।</p>
<p>इस अवसर पर विभागीय टीम द्वारा मौके पर पाई गई उल्लघंना का संज्ञान लेते हुए तीन क्विंटल 40 किलाग्राम दालें, दो क्विटंल 30 किलाग्राम चीनी, फल और सब्जी विक्रेताओं से 4 क्विंटल 5 किलाग्राम सब्जियां व फल जब्त कर लिये गये। उन्होंने बताया कि दोषी दुकानदारों के विरूद्ध आगामी आवश्यक कार्यवाही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत की जाएगी।</p>
<p>धिमान ने सभी सब्जी, फल और किरयाना विक्रेताओं को निर्देश दिये कि वे अपनी दुकानों में मूल्य सूची को प्रतिदिन प्रदर्शित कर उचित स्थान पर लगायें। उन्होंने कहा कि यदि कोई दुकानदार बेची जा रही वस्तुओं का खरीद बिल निरीक्षण हेतू प्रस्तुत नहीं करता है या वास्तविक मूल्य से अधिक कीमत वसूल करता पाया जाता है तो उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि यह अभियान पूरे जिला में लागू रहेगा।</p>
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