बर्फबारी के मौसम को देखते हुए उपायुक्त लाहौल-स्पीति नीरज कुमार ने दारचा से आगे सिविल वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई है। जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के बाद पुलिस ने भी इसे लागू करने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। अब दारचा- लेह और दारचा- शिंकुला सड़क मार्ग पर यदि कोई सिविल वाहन जाता है तो उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी।
दंड प्रक्रिया संहिता 149 के तहत जारी इन निर्देशों में सभी होटल, होमस्टे इत्यादि के संचालकों और प्रबंधकों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने यहां ठहरने वाले पर्यटकों इत्यादि को इस आदेश को लेकर अवगत करना सुनिश्चित करें ताकि वे दारचा के आगे ना जाएं। पुलिस द्वारा जारी इन निर्देशों में यह भी कहा गया है कि यदि कोई इसकी अवहेलना करता है तो उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा।
Himachal Cooperative Sector Development: मंडी जिले के तरोट गांव में आयोजित हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी…
NSS Camp Day 6 Highlights.: धर्मशाला के राजकीय छात्र वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में चल रहे…
Bhota Hospital Land Transfer: हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार राधास्वामी सत्संग व्यास अस्पताल भोटा की…
Mandi Literacy Committee: हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति ने शनिवार को शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय…
हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है,…
Priyanka Gandhi Wayanad victory: कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी जल्द ही हिमाचल प्रदेश के शिमला पहुंचेंगी।…