मंडी शहर के बीचों बीच 165 साल पुराने बिजयी स्कूल परिसर के साथ सरकार पीपीपी मोड में बहुमंजिला पार्किंग और शॉपिंग मॉल बनाने जा रही है। स्कूली छात्र और शहर के कई संगठन इस निर्माण का विरोध कर रहे हैं। इसी को लेकर एक स्कूली छात्र ने प्रदेश हाईकोर्ट को पत्र लिखा था। स्कूली छात्र के पत्र को याचिका मानते हुए हिमाचल हाईकोर्ट ने अब इस मामले पर संज्ञान लिया है। कोर्ट ने इस मामले पर सरकार को 2 सप्ताह के भीतर जवाब देने के आदेश जारी किए हैं।
मुख्य न्यायधीश रवि मलिमठ और न्यायधीश ज्योत्सना रेवाल दुआ की खंडपीठ ने छात्र राकेश के पत्र को जनहित याचिका मानते हुए कहा है कि इस पत्र में जो पुराने स्कूल परिसर को नुकसान पहुंचाने, उसके खेल मैदान और स्टेज आदि को खत्म करने आदि के जो आरोप लगाए हैं सरकार उस पर दो सप्ताह में जवाब दाखिल करे।
गौरतलब है यहां पर एक बहुमंजिला पार्किंग और शॉपिंग मॉल का निर्माण किया जा रहा है। छात्रों का आरोप है कि इस निर्माण से उनके स्कूल भवन, खेल मैदान व स्टेज आदि को खत्म कर दिया गया है। इसे लेकर छात्र कई दिनों तक मंडी में आंदोलन भी करते रहे। स्कूलों के बंद हो जाने के चलते यह आंदोलन इन दिनों स्थगित है। आरोप है कि स्कूल की जमीन को व्यावसायिक कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है जो कतई मंजूर नहीं है।
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