मंडी: जिला मंडी के विशेष जज न्यायधीश राकेश कैंथला की अदालत ने बल्ह निवासी हीरा सिंह को भादंसं की धारा 447, 504, 506 व अनुसूचित जाति जनजाति छुआछूत अधिनियम की धाराओं के तहत आरोपों से दोषमुक्त करार दिया। मामले के अनुसार राधा देवी व उसके पति ने बल्ह थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी कि आरोपी हीरा सिंह ने उनके लिए न केवल कई बार जातिसूचक शब्द कहे बल्कि उनकी जमीन पर भी कब्जा कर रखा है और जान से मारने की धमकी देता है। जिस पर बल्ह पुलिस ने छानबीन कर मामला अदालत में पेश किया।
अदालत ने अपर्याप्त साक्षय होने के कारण आरोपी हीरा सिंह को आरोपों से बरी कर दिया। आरोपी हीरा सिंह की ओर से बचाव करते हुए वकील सतीश कौशल ने अदालत के समक्ष यह तर्क पेश किया कि शिकायतकर्ता पहले भी मुख्यमंत्री, पुलिस अधीक्षक, उपायुक्त व एसडीएम बल्ह के पास अपनी शिकायत दर्ज करवा चुका है। यही नहीं अदालत में भी मुकदमा हार चुका है। मौका पर शिकायतकर्ता की जमीन पर कोई कब्जा नहीं पाया गया। अदालत ने शिकायत करने व एफआईआर दर्ज करने के बीच देरी को भी आरोपी को बरी करने का आधार बनाया। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 9 गवाह पेश किए गए।
Shimla Prison Fight: शिमला के कैथू जेल में शनिवार को दो कैदियों के बीच कंबल…
Free health camp Sujanpur: प्रयास संस्था के माध्यम से पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग…
Blog: Shivanshu Shukla Kangra Airport flight disruptions: देश विदेश के सैलानियों के लिए आकर्षण और…
DigiLocker issues for disabled: मंडी के बाबा भूतनाथ मंदिर परिसर में शनिवार को हिमालयन दिव्यांग…
Himachal Technical University convocation: हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, हमीरपुर का पांचवां दीक्षांत समारोह राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी…
PWD Multi-Task Workers ₹5000: हिमाचल प्रदेश सरकार ने लोक निर्माण विभाग में नियुक्त करीब 4,800…