Sanjauli Mosque Demolition Controversy: राजधानी शिमला के संजौली क्षेत्र में स्थित मस्जिद की तीन अवैध मंजिलों को गिराए जाने के नगर निगम आयुक्त के आदेश के खिलाफ अब ऊपरी अदालत में अपील की जाएगी। ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने बुधवार को बालूगंज मस्जिद में इस मुद्दे पर बैठक की, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि नगर निगम आयुक्त के आदेश को चुनौती दी जाएगी। संगठन के प्रदेश प्रवक्ता नजाकत अली हाशमी ने कहा कि यह फैसला तथ्यों से परे है और दबाव के चलते लिया गया है।
हाशमी ने बताया कि संजौली मस्जिद वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी है और इसके 125 साल पुराने राजस्व रिकॉर्ड मौजूद हैं। मस्जिद की कमेटी ने बढ़ती संख्या में नमाजियों के कारण वक्फ बोर्ड से एनओसी लेकर इसकी मंजिलें बढ़ाने का निर्णय किया था। उन्होंने दावा किया कि इस मामले को दो पक्षों की आपसी लड़ाई से जोड़ा गया है, जो कि पूरी तरह से गलत है।
हालांकि, मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के दावों को खारिज करते हुए कहा कि मस्जिद कमेटी नगर निगम के आदेश को स्वीकार करती है और अवैध निर्माण खुद गिराने के लिए तैयार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कमेटी ने नगर निगम से खुद अवैध निर्माण गिराने का आवेदन किया था और यह प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी।
मस्जिद कमेटी ने यह भी कहा कि वक्फ बोर्ड को इस संबंध में पूरी जानकारी दी जा चुकी है और ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित बैठक से कमेटी का कोई संबंध नहीं है।
इससे पहले, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता शोएब जमई ने भी इस मसले को लेकर संजौली मस्जिद का दौरा किया था और उच्च अदालत में इसे उठाने का दावा किया था, लेकिन उस समय भी मस्जिद कमेटी ने उनके बयानों से किनारा किया था।
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