हमीरपुर शहर में अब हाउस टैक्स नए सिरे से लागू होगा. प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से अब नगर परिषद हमीरपुर हाउस टैक्स वसूल करेगी.
नई हाउस टैक्स व्यवस्था के लिए हमीरपुर शहर को 2 जोन में बांटा गया है. नई कर दरों के लिए बाकायदा जीआईएस सेटेलाइट सर्वे करवाया जाएगा. हाउस टैक्स की व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है.
ऐसे में आगामी दिनों में हाउस टैक्स के लिए सर्वे शुरू कर दिया जाएगा. हाल ही में नगर परिषद हमीरपुर के हाउस में टैक्स की नई दरों के सिलसिले में प्रस्ताव पारित किया गया है. इन दरों के लागू होने से नगर परिषद हमीरपुर की आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी.
हमीरपुर शहर में कमर्शियल प्रॉपर्टी अधिक विकसित हुई है लेकिन नगर परिषद को टैक्स बेहद कम प्राप्त हो रहा है. नहीं हाउस टैक्स दरें लागू होने से कमर्शियल भवनों से अधिक टैक्स उगाही संभव होगी.
नगर परिषद हमीरपुर के कार्यकारी अधिकारी अक्षित गुप्ता का कहना है कि नगर परिषद की तरफ से यह प्रयास किया गया है कि कर का बोझ शहर के लोगों पर ना पड़े इस तरीके से दरों को लागू करने का प्रयास किया जा रहा है.
उन्होंने कहा कि शहर में कमर्शियल प्रॉपर्टी से बेहद कम टैक्स नगर परिषद को मिल रहा है. ऐसे में नए सिरे से व्यवस्था लागू होने पर कमर्शियल प्रॉपर्टी से पारदर्शी तरीके से टैक्स नगर परिषद को मिलेगा.
पांच अलग-अलग फैक्टर के आधार पर लागू होगा टैक्स, एक करोड 65 लाख वर्तमान आमदनी
नगर परिषद हमीरपुर नई टैक्स व्यवस्था के अनुसार पांच अलग-अलग फैक्टर के आधार पर हाउस टैक्स को लागू करेगी.
नगर परिषद ने लोकेशन, यूजर, एज, रेजिडेंशियल और कमर्शियल फैक्टर के आधार पर नई दरों को लागू किया है. हमीरपुर शहर को 2 जोन में बांटा गया है. ऐसे में प्रॉपर्टी की लोकेशन के आधार पर कर लागू होगा.
इसके अलावा संपत्ति को या भवन को किस अलग से से उपयोग किया जा रहा है. यह भी महत्वपूर्ण रहेगा. भवन कितना पुराना है और इसका इस्तेमाल रेजिडेंशियल अथवा कमर्शियल आधार पर भी करके दरें अलग होंगे.
2 करोड़ से अधिक होगी आमदनी
रेजिडेंशियल मकान पर 5 से ₹9 तक जबकि कमर्शियल भवन पर 15 से ₹30 प्रति वर्ग मीटर हाउस टैक्स की दर लागू होगी. वर्तमान में नगर परिषद हमीरपुर हाउस टैक्स के जरिए हर साल एक करोड 65 लाख की कमाई कर रही है.
हाउस टैक्स की नई दरें लागू होने के बाद यह संभावना जताई जा रही है कि 2 से ढाई करोड़ के बीच में नगर परिषद हमीरपुर की कमाई हाउस टैक्स के जरिए होगी.