<p>कुल्लू के निर्वाचक रजिष्ट्रीकरण अधिकारी अनुराग चंद्र शर्मा ने बताया कि नए मतदाता जिनका नाम वर्तमान सूची में दर्ज़ नहीं है और जिनकी आयु पहली जनवरी 2020 को 18 साल या इससे अधिक हो गयी है, उनके नामों को मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा। इसके लिए आवेदन फार्म संख्या 6 में करना होगा और साथ में जन्मतिथि प्रमाण पत्र, वर्तमान निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रतियां और एक पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो सलंग्न करना होगा। मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन निर्वाचक रजिष्ट्रीकरण अधिकारी, संबंधित तहसील कार्यालय, बूथ लेवल अधिकारी और प्रत्येक मतदान केन्द्र में 15 जनवरी, 2020 तक किया जाएगा।</p>
<p>मृत्यु और निवास स्थान परिवर्तन के कारण पहले से दर्ज़ नामों को हटाने के लिए फार्म 7 में आवेदन करना होगा। मतदाता सूची में नाम, पता, आयु और जन्मतिथि गल्त होने की शुद्धि के लिए फार्म 8 में आवेदन करने को कहा गया है। फोटो की शुद्धि के लिए रंगीन फोटो साथ लगाना होगा।</p>
<p>अनुराग चंद्र ने बताया कि जो मतदाता किसी कारणवश अपना पहचान पत्र दूसरी बार बनवाना चाहते हैं, वे भी संबंधित अभिहित अधिकारी या बूथ लेवल अधिकारी के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए निर्वाचक रजिष्ट्रीकरण अधिकारी के फेसबुक पेज ईआरओ कुल्लू या इलैक्शन ऑफीस कुल्लू पर लॉगइन किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए दूरभाष उसंख्या 01902-222010 पर कार्यालय दिवस में वांछित सूचना प्राप्त की जा सकती है।</p>
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