<p>पूर्व मुख्य सचिव एवं मौजूदा राज्य निर्वाचन आयुक्त पी मित्रा को कोर्ट से राहत मिली है। अब उनका पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं होगा। स्पेशल कोर्ट फॉरेस्ट स्पेशल जज अरविंद मल्होत्रा की कोर्ट ने ये आदेश जारी किए हैं। पी मित्रा के स्वास्थ्य कारणों से पॉलीग्राफ टेस्ट की अनुमति नहीं दी है। इससे पहले विजिलेंस ने मित्रा के पॉलीग्राफ टेस्ट की अनुमति देने का आग्रह किया था। </p>
<p>आरोपित अधिकारी पहले ही खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर टेस्ट न कराने की असहमति दे चुके थे। मामले में दूसरे आरोपित कारोबारी विनोद मित्तल के पॉलीग्राफ टेस्ट की कोर्ट पहले ही अनुमति दे चुका है। विजिलेंस दोनों का टेस्ट एक साथ करवाना चाहती थी। मामला 2010-11 का है, जब मित्रा राजस्व सचिव थे। उन पर धारा 118 के तहत नियमों को ताक पर रखकर कृषि योग्य भूमि बाहरी लोगों को देने का आरोप है।</p>
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