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शादी समारोह के लिए ऑनलाइन लें मंजूरी, समारोह की विडियोग्राफी भी मांग सकता है प्रशासन: DC 

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प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते शादियों और अन्य आयोजनों को लेकर सरकार ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयोजनों में पचास से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते हैं, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग  के साथ मास्क पहनना जरूरी होगा। वहीं, समारोह को आयोजित करने से पूर्व संबंधीत एसडीएम से अनुमति लेना आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त यदि उपमंडलाधिकारी और संबंधित तहसीलदार आवश्यक समझें तो आयोजकों को समारोह की विडियोग्राफी की मांग भी की जा सकती है। 

 डीसी लाहौल एवं स्पीति पंकज राय ने कहा कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों को रोकने के लिहाज से जिला में किसी भी समारोह के आयोजन से एक सप्ताह पहले संबंधित एसडीएम से अनुमति लेना आवश्यक होगा। अनुमति वेबसाइड https covid.hp.gov.in/ applications/epass/apply से ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि आयोजक खानपान कर्मचारियों के कोविड टेस्ट के प्रमाण के साथ एसडीएम को आवेदन प्रस्तुत करेगा और आयोजक को व्यक्तिगत रूप से कोविड-19 से संबंधित सभी प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। 

उन्होंने बताया कि जारी किए प्रोटोकॉल की अनुपालना सुनिश्चित ना होने पर आयोजकों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उन पर जुर्माना व मुकदमा भी चलाया जा सकता है। पुलिस को इन कार्यक्रमों के निरीक्षण के संबंध में दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। इसके अतिरिक्त संबंधित एसडीएम और डीएसपी एक सप्ताह में कम से कम दो कार्यक्रमों का व्यक्तिगत निरीक्षण करेंगे। वेब पोर्टल covid.hp.gov.in पर लें अनुमति कोरानाकाल में सामाजिक समारोहों की अनुमति को लेकर ऑलनलाइन ओवदन किया जा सकता है, इसके लिए वेब पोर्टल covid.hp.gov.in पर अनुमति मांगी जा सकती है।

डीसी ने लोगों से अपील की कि वे शादी-ब्याह या अन्य किसी भी समारोह में सम्मिलित होते हुए मास्क अवश्य पहनें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करें।  पंकज राय ने कहा कि कोराना के बढ़ते खतरे के मध्य सभी को सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्होंने लोगों से अपील की कि जब तक कोराना की दवाई नहीं आ जाती सामाजिक गतिविधियों, सभाओं व एक जगह इकट्ठा होने वाले आयोजनों को टाल दें। कोराना से बचाव को लेकर जारी सरकारी दिशा-निर्देशों का पालन करें।