Categories: इंडिया

अयोध्या विवादः मुस्लिम पक्षकारों का आरोप, हिंदू पक्ष से नहीं सिर्फ हमसे ही किए जा रहे हैं सवाल

<p>उच्चतम न्यायालय में सोमवार को राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद की सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्षकारों ने आरोप लगाया कि इस मामले में हिन्दु पक्ष से नहीं बल्कि सिर्फ हमसे ही सवाल किये जा रहे है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ के समक्ष 38वें दिन की सुनवाई शुरू होने पर मुस्लिम पक्षकारों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने यह टिप्पणी की। संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर शामिल हैं।</p>

<p>धवन ने कहा, &lsquo;माननीय न्यायाधीश ने दूसरे पक्ष से सवाल नहीं पूछे। सारे सवाल सिर्फ हमसे ही किये गये हैं। निश्चित ही हम उनका जवाब देंगे।&rsquo; धवन के इस कथन का राम लला का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सी एस वैद्यनाथन ने जोरदार प्रतिवाद किया और कहा, &lsquo;यह पूरी तरह से अनावश्यक है।&rsquo; धवन ने यह टिप्पणी उस वक्त की जब संविधान पीठ ने कहा कि विवादित स्थल पर लोहे की ग्रिल लगाने का मकसद बाहरी बरामद से भीतरी बरामदे को अलग करना था।</p>

<p>न्यायालय ने कहा कि लोहे का ग्रिल लगाने का मकसद हिन्दुओं और मुसलमानों को अलग- अलग करना था और यह तथ्य सराहनीय है कि हिन्दू बाहरी बरामदे में पूजा अर्चना करते थे जहां &lsquo;राम चबूतरा&rsquo;, &lsquo;सीता रसोई&rsquo; &lsquo;भण्डार गृह&rsquo; थे। शीर्ष अदालत ने धवन के इस कथन का भी संज्ञान लिया कि हिन्दुओं को सिर्फ अंदर प्रवेश करने और स्थल पर पूजा अर्चना करने का &lsquo;निर्देशात्मक अधिकार&rsquo; था और इसका मतलब यह नहीं है कि विवादित संपत्ति पर उनका मालिकाना हक था।</p>

<p>पीठ ने सवाल किया कि जैसा कि आपने कहा कि उनके पास प्रवेश और पूजा अर्चना का अधिकार था, क्या यह आपके मालिकाना अधिकार को कमतर नहीं करता। पीठ ने यह भी कहा कि संपत्ति पर पूर्ण स्वामित्व के मामले मे क्या किसी तीसरे पक्ष को प्रवेश और पूजा अर्चना का अधिकार दिया जा सकता है। संविधान पीठ दशहरा अवकाश के बाद सोमवार को 38वें दिन इस प्रकरण पर सुनवाई शुरू की जो 17 अक्टूबर तक जारी रहेगी।</p>

<p>संविधान पीठ अयोध्या में 2.77 एकड़ विवादित भूमि तीन पक्षकारों- सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और राम लला के बीच बराबर बराबर बांटने का आदेश देने संबंधी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सितंबर, 2010 के फैसले के खिलाफ दायर 14 अपीलों पर सुनवाई कर रही है।</p>

Samachar First

Recent Posts

महात्मा गांधी ने बताया सत्य और अहिंसा का रास्ता: आशीष बुटेल

  पालमपुर: मुख्य संसदीय सचिव शहरी विकास एवं शिक्षा आशीष बुटेल ने महात्मा गांधी की…

32 mins ago

हिमाचल CM सुक्खू बोले- PM मोदी के फैक्ट गलत, कांग्रेस ने 20 महीने में 5 गारंटियां कीं पूरी

Chandigarh: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को हरियाणा में चुनाव प्रचार…

43 mins ago

कांगड़ा वैली कार्निवल: रिहर्सल के दौरान हादसा, सतिंदर सरताज की प्रस्तुति से पहले स्‍टेज में दौड़ा करंट कलाकार घायल

Kangra: आज कांगड़ा वैली कार्निवल की अंतिम सांस्कृतिक संध्या है। कुछ ही देर में सतिंदर…

2 hours ago

एमसी सोलन को प्रदूषण बोर्ड ने ठोका दस लाख जुर्माना

पार्षद और भाजपा प्रवक्‍ता शैलेंद्र गुप्‍ता ने नगर निगम पर संगीन आरोप कहा- कांग्रेस समर्थिक…

2 hours ago

सुबाथू में स्वच्छता रैली, विधायक विनोद सुल्तानपुरी सहित 30 लोगों ने किया रक्तदान

  सोलन :स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान के तहत मंगलवार को छावनी परिषद् सुबाथू द्वारा…

3 hours ago

अलविदा मानसून 2024: सामान्य से 18% कम बारिश, जानें आगे कैसा रहेगा मौसम

  Shimla: सामान्य से 18 फीसदी बारिश के साथ बुधवार को दक्षिण-पश्चिम मानसून हिमाचल प्रदेश…

4 hours ago