झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरन को गुरुवार सुबह बड़ा झटका लगा है. केंद्रीय चुनाव आयोग ने सीएम सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी है. इस बारे में राज्यपाल को पत्र भेज दिया है. जानकारी के मुताबिक अवैध खनन मामले से जुड़े एक मामले में सोरेन की सदस्यता रद्द की गई है. इसको लेकर राज्यपाल रमेश बैस दोपहर 12 बजे दिल्ली से निकलेंगे और करीब दो बजे रांची पहुंचेंगे और क़रीब 3 बजे तक राजपत्र में प्रकाशित हो जाएगा.
वहीं, बीजेपी का आरोप है कि हेमंत सोरेन ने खुद को पत्थर खनन लीज आवंटित किया था. बीजेपी ने इसे भ्रष्ट आचरण बताया. बीजेपी ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9a का हवाला देते हुए हेमंत सोरेन की सदस्यता समाप्त करने की मांग की थी.क्योंकि राज्य की कैबिनेट में खनन-वन मंत्री का पदभार हेमंत के पास ही है.
दरअसल सूचना के अधिकार (आरटीआई) के लिए काम करने वाले शिवशंकर शर्मा ने दो जनहित याचिकाएं दायर कर सीबीआई और ईडी से माइनिंग घोटाले की जांच कराने की मांग की थी. आरोप है कि हेमंत सोरेन ने अपने पद का दुरुपयोग कर स्टोन क्यूएरी माइंस अपने नाम आवंटित करवा ली है.सोरेन परिवार पर शैल कंपनी में निवेश कर संपत्ति अर्जित कर करने का भी आरोप है.